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Waqf Amendment Act: वक्फ संशोधन अधिनियम (Waqf Amendment Act) आज 8 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू हो गया. यह वहीं अधिनियम है, जिसे लोकसभा में 3 और राज्यसभा ने 4 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित किया था. मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को प्रस्तावित कानून को अपनी मंजूरी दे दी थी. यानी, संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने नए वक्फ कानून को लागू कर दिया है. हालांकि, नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है.
कानून के खिलाफ कई अर्जी दायर
कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी सांसदों ने कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सरकार ने कानून को पारदर्शिता बढ़ाने और पिछड़े मुसलमानों, समुदाय की महिलाओं के लिए सशक्तीकरण का कदम बताया है. वहीं, विपक्ष ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम मुसलमानों के अधिकारों का हनन करता है. बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने विधेयक का समर्थन किया, वहीं विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन ने इसका विरोध किया.
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केंद्र ने जारी की अधिसूचना
केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) की उप-धारा (2) की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 8 अप्रैल, 2025 को वह तारीख नियुक्त करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे’