
Liquor Scam: रांची में चल रहे बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को आखिरकार कोर्ट से राहत मिल गई है. गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे होने के बावजूद एसीबी चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी, जिसके बाद विशेष अदालत ने डिफॉल्ट बेल मंजूर कर दी. अधिवक्ता देवेश आजमानी ने उनकी ओर से पैरवी की. कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 187(2) के तहत यह जमानत दी है.
किन शर्तों पर मिली जमानत
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कोर्ट ने आदेश दिया है कि विनय चौबे राज्य से बाहर जाने से पहले न्यायालय को सूचित करेंगे. इसके अलावा वे ट्रायल की अवधि में अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते. बताया गया कि अभियोजन स्वीकृति का आदेश नहीं मिलने के कारण एसीबी आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी.
कब हुई थी गिरफ्तारी
शराब घोटाले के सिलसिले में एसीबी ने 20 मई को विनय चौबे को हिरासत में लिया था. 18 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी के 91 दिन पूरे हो गए. नियम के अनुसार, किसी भी आरोपी को अधिकतम 90 दिन की अवधि में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, अन्यथा जमानत का अधिकार बन जाता है.
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