भागलपुर: अवैध होर्डिंग-बैनर पर निगम की सख्ती, डिजनीलैंड संचालकों से वसूले गए 20 हजार जुर्माना

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Bhagalpur News: भागलपुर नगर निगम ने शहर को अव्यवस्थित और बदसूरत बनाने वाले अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ अभियान चलाया. नगर आयुक्त शुभम कुमार ने शुक्रवार को आदमपुर और जीरोमाइल क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां डिजनीलैंड परिसर के आसपास बिना अनुमति लगाए गए प्रचार सामग्रियों को देखते ही अतिक्रमण दस्ते को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया. दोनों डिजनीलैंड संस्थानों से 10-10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया.

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चार अन्य प्रतिष्ठानों पर भी गिरी गाज, बिना अनुमति प्रचार पर पूरी तरह रोक

नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि अब बिना अनुमति के कोई भी प्रचार सामग्री नहीं लगायी जायेगी. दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस कार्रवाई के क्रम में चार अन्य बड़े प्रतिष्ठानों पर भी जुर्माना लगाया गया. इसमें कृष्णा सिल्क, मेंर्टोस एडुसर्व, मानिक चंद्र ज्वेलर्स व गायत्री युटेन्सील बर्तन का नाम शामिल है. नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों, भवनों या दीवारों पर बिना इजाजत पोस्टर-बैनर न लगाएं. ऐसा करने पर आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई से नहीं बचा जा सकेगा.

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