भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन; भूमि अधिग्रहण के लिए गजट जारी, आपत्ति दर्ज करा सकेंगे भूस्वामी

Featured Image

Bhagalpur News: भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भूमि अधिग्रहण के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत प्रभावित भूस्वामियों को 21 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है. इसके बाद बिना विवाद वाले मामलों में अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें मुआवजा दिया जायेगा.

चांदन और कटोरिया के सात गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित

फोरलेन के पहले फेज में ढाकामोढ़ तक सड़क निर्माण होना है. इसके तहत बांका जिले के चांदन और कटोरिया प्रखंड के सात गांवों की जमीन को चिह्नित किया गया है. कुल 40.072 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. इसमें निजी जमीनों के अलावा कुछ सरकारी ज़मीन, मंदिर और मकान के आंशिक हिस्से भी शामिल हैं.

406 भूस्वामियों को अधिग्रहण का नोटिस

जारी गजट के अनुसार, कुल 406 भूस्वामियों की जमीन प्रभावित हो रही है. सभी को संबंधित भूमि अर्जन कार्यालय में लिखित आपत्ति देने का अवसर दिया गया है. अगर निर्धारित समयसीमा में कोई आपत्ति नहीं आती है, तो सरकार जमीन का अधिग्रहण कर मुआवजा प्रक्रिया शुरू कर देगी.

फोरलेन से भागलपुर-हंसडीहा के बीच आवागमन होगा आसान

इस फोरलेन परियोजना से भागलपुर से झारखंड के हंसडीहा तक की दूरी घटेगी और आवागमन तेज़ होगा. इससे व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी. स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ भी मिलेगा.

इसे भी पढ़ें-
अन्य संबंधित खबरें: