
Supreme Court on JSSC Result: झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में 26,001 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति से जुड़ी प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की है.
कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि स्वतंत्रता दिवस से पहले यानी 14 अगस्त तक सभी कैटेगरी और विषयों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ, तो 18 अगस्त को राज्य के मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, अवर सचिव और JSSC सचिव को सशरीर हाजिर रहना होगा.
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कोर्ट ने जताई नाराजगी, अवमानना की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तय समय-सीमा तक आदेश का पालन नहीं हुआ, तो इन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी. अदालत ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता परिमल कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान की.
याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि पूर्व आदेश के बावजूद JSSC ने रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया है.
सिर्फ 1,661 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी, अधिकांश सीटें खाली
वकीलों ने कोर्ट को बताया कि अब तक सिर्फ 1,661 अभ्यर्थियों का रिजल्ट गणित और विज्ञान विषय में जारी किया गया है. इसमें भी कई योग्य उम्मीदवारों और दस्तावेज़ सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया है. जबकि कुल 5,008 सीटों में अधिकांश पद अब भी रिक्त हैं.
सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती के बाद अब झारखंड सरकार और JSSC के सामने 14 अगस्त तक सभी श्रेणियों का रिजल्ट जारी करने की स्पष्ट समयसीमा है. आदेश की अवहेलना अब सीधे अदालत की अवमानना मानी जाएगी.
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