
CSDS Sanjay Kumar: लोकनीति-CSDS के निदेशक और चुनाव विश्लेषक संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके खिलाफ महाराष्ट्र में दर्ज दो आपराधिक मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह मामले मतदाता सूची से जुड़े आंकड़ों पर साझा किए गए एक ट्वीट को लेकर दर्ज किए गए थे.
किन मामलों में मिली राहत?
संजय कुमार के खिलाफ नागपुर के रामटेक थाने और नासिक के सरकारवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. उन पर आरोप है कि उन्होंने वोटर लिस्ट से जुड़े आंकड़ों में धांधली और गड़बड़ी का दावा किया, जिससे गलत जानकारी फैलाने और चुनाव नियमों के उल्लंघन का मामला बना. एफआईआर में उनके खिलाफ बीएनएस की धाराएं 175, 353(1)(बी), 212 और 340(1)(2) लगाई गई थीं.
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ट्वीट पर हुआ विवाद
दरअसल, संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया था कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में 38.45% की गिरावट आई है, जबकि देवलाली सीट पर यह कमी 36.82% रही. बाद में जब इन आंकड़ों पर सवाल उठे तो उन्होंने तुरंत ट्वीट डिलीट कर दिया और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए कहा कि उनकी टीम से डेटा पढ़ने में गलती हुई थी.
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माफी और सफाई
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में संजय कुमार ने कहा कि वह तीन दशक से चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं और इस दौरान उनकी छवि बेदाग रही है. यह पहली बार हुआ कि उनकी टीम से आंकड़े पढ़ने में गलती हुई. उन्होंने न केवल यह गलती स्वीकार की बल्कि सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी. उनके मुताबिक, यह जानबूझकर गलत सूचना फैलाने का मामला नहीं था, ऐसे में एफआईआर दर्ज करना अनुचित है.
सुप्रीम कोर्ट का रुख
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी किया है. अदालत ने अगली सुनवाई तक पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
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