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Supreme Court on Stray Dog: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में ऐतिहासिक निर्णय लिया. अब कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं भेजा जाएगा. सभी राज्यों को इसके पालन का निर्देश दिया गया है. पहले शेल्टर में भेजे गए कुत्तों को उनके इलाके में ही छोड़ दिया जाएगा.

नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही कुत्ते लौटेंगे

कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में ही छोड़ा जाएगा. इसके पहले उनकी नसबंदी और आवश्यक टीकाकरण करना अनिवार्य होगा. केवल वही कुत्ते शेल्टर में रहेंगे जो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं या रेबीज जैसी गंभीर बीमारी से प्रभावित हैं.

खुले में खाना खिलाने पर रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं दिया जाएगा. इसके लिए विशेष स्थानों पर भोजन की व्यवस्था की जाएगी. कोर्ट ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि खुले में भोजन देने से कई दुर्घटनाएं और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम सामने आए हैं.

पिछला विवाद और सुनवाई

11 अगस्त को दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को शेल्टर भेजने का आदेश आया था. इसके खिलाफ याचिकाएं और विरोध प्रदर्शन हुए. 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पुराने आदेश को सुरक्षित रखते हुए इसे संशोधित किया.

मानव और जानवर दोनों की सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य स्पष्ट है कि आवारा कुत्तों और लोगों की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जाए. अब कुत्तों को उनके प्राकृतिक परिवेश में ही सुरक्षित रखा जाएगा और अनावश्यक शेल्टरिंग से बचा जाएगा.

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