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Bhagalpur News: महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है. इस योजना में वे महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, जो अभी तक किसी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं. शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती रुचि को देखते हुए नगर निगम कार्यालयों में हेल्प डेस्क खोला गया है. योजना का संचालन ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास विभाग और जीविका करेगी, जबकि शहरों में नगर विकास एवं आवास विभाग जिम्मेदारी निभाएगा.
योजना की प्रमुख बातें
- शुरुआती मदद के तौर पर 10 हजार रुपये की पहली किस्त दी जाएगी.
- रोजगार शुरू होने और जरूरत पड़ने पर मूल्यांकन के आधार पर 2 लाख रुपये तक अतिरिक्त सहायता उपलब्ध होगी.
पात्रता की शर्तें
- परिवार की परिभाषा पति-पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित.
- जिन अविवाहित महिलाओं के माता-पिता नहीं हैं, उन्हें अलग परिवार माना जाएगा.
- आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए.
- आवेदिका और उसका पति न तो आयकर दाता हों और न ही सरकारी सेवा (स्थायी/संविदा) में.
- शहरी क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं लाभार्थी बन सकेंगी.
आवेदन की प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं जीविका की वेबसाइट (www.brlps.in) पर पंजीकरण करेंगी. इसके लिए मोबाइल नंबर, आधार, बैंक खाता विवरण और चुने हुए व्यवसाय की जानकारी देनी होगी। साथ ही आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है.
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