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Bihar School: बिहार में अब स्कूली वाहनों पर ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं की जायेगी. ऐसा करने वालों के विरुद्ध एक्शन लिया जायेगा. स्कूली वाहनों पर ओवरलोडिंग पाए जाने पर भारी-भरकम चालान काटी जायेगी. यह कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी. स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. सीएनजी ऑटो में अधिकतम 4 और बिक्रम ऑटो में 7 बच्चों को बैठाने की अनुमति होगी. तय सीमा से अधिक बच्चों को बैठाने पर चालकों पर प्रति अतिरिक्त बच्चे 200 रुपये का जुर्माना लगेगा.

सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले वाहनों को ही बच्चों के परिवहन की अनुमति दी जाएगी. वहीं, ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

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हर हाल में नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य

प्रशासन का कहना है कि हर हाल में नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. यानी, बच्चों की ढुलाई करने वाले चालकों को अब कई नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. यदि ट्रैफिक पुलिस वाहन को रोकती है, तो चालकों को परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना अनिवार्य होगा.

स्कूल वाहनों में जीपीएस और सीसीटीवी भी लगाना अनिवार्य

स्कूली वाहनों में जीपीएस और सीसीटीवी भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि बच्चों की निगरानी और सुरक्षित रह सके. प्रशासन ने स्कूल वैन, बस और ऑटो में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है. हालांकि, ऑटो में सिर्फ जीपीएस लगेगा, कैमरा लगाने की जरूरत नहीं होगी. जीपीएस और कैमरों के जरिए ट्रैफिक एसपी, परिवहन विभाग और जिला परिवहन पदाधिकारी वाहनों की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेंगे.

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