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UP Cabinet Meeting: यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला; अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण, निवेश को बढ़ावा

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UP Cabinet Meeting: यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला; अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण, निवेश को बढ़ावा
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UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम बैठक में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण देने सहित कई बड़े फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 11 में से 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जो राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने पर केंद्रित हैं. इन फैसलों में हल्दीराम उद्योग की 662 करोड़ रुपये की निवेश परियोजना को भी हरी झंडी दिखा दी गई है.

अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण और आयु सीमा में छूट

यूपी सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें पुलिस भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया है. यह आरक्षण सभी वर्गों (SC, ST, OBC, सामान्य) में समान रूप से लागू होगा, जो एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके अतिरिक्त, अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन वर्ष की विशेष छूट भी दी जाएगी. यह कदम अन्य राज्यों और केंद्रीय बलों (जैसे CISF, BSF) की तुलना में कहीं अधिक है, जहां अब तक अधिकतम 10% आरक्षण ही दिया गया है.

निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा

कैबिनेट ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई औद्योगिक प्रस्तावों पर मुहर लगाई. इसमें नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स की 662 करोड़ रुपये की निवेश परियोजना को मंजूरी मिलना प्रमुख है. इसके अलावा, पांच अन्य कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन की सुविधा दी गई है, और ACC सोनभद्र समेत कुल छह कंपनियों के प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है. उद्योग मंत्री नंदी ने इन फैसलों को विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब बताया और कहा कि इन्वेस्ट यूपी के प्रस्ताव अब धरातल पर उतर रहे हैं, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पर्यटन का विस्तार

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार ने दो हजार अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण कार्य को तेजी से जारी रखने का फैसला किया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रत्येक जिले में 75 अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे, जिनसे लाभार्थियों को उचित दर पर सरकारी राशन मिलेगा.

पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सरकार ने “होम स्टे लॉज” को अनुमति देने का फैसला किया है, जिससे एक से छह कमरों तक के होम स्टे लॉज स्थापित किए जा सकेंगे. इन होम स्टे लॉज की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP/SSP) द्वारा दी जाएगी. पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से राज्य में छोटे स्तर पर पर्यटक आवास सुविधाओं का विस्तार होगा और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा.

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