Featured Image

Muzaffarpur News: लोकसभा में नया आयकर बिल पारित हो गया है, जो आयकर कानून 1961 की जगह लेगा और अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगा. नए कानून में टैक्स दाताओं को कई नई सुविधाएं दी गई हैं. सबसे खास बात यह है कि अब आयकर रिटर्न देर से भरने पर भी रिफंड मिलेगा और इसके लिए कोई जुर्माना नहीं देना होगा. इससे छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी.

नए कानून के तहत टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय मूल्यांकन और वित्त वर्ष का उल्लेख करने की बजाय केवल टैक्स इयर का उल्लेख करना होगा. तय तिथि के नौ महीने के अंदर भी आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा, साथ ही चार साल पुराने टैक्स इयर के अपडेटेड रिटर्न भी जमा किए जा सकेंगे.

प्रॉपर्टी डिडक्शन से जुड़े नियम भी सरल किए गए हैं. जिन व्यवसायिक संपत्तियों का उपयोग नहीं हो रहा या जो लंबे समय से खाली हैं, उन पर टैक्स नहीं लगेगा. मकान से होने वाली कमाई टैक्स के दायरे में आएगी, लेकिन यदि प्रॉपर्टी का उपयोग पेशेवर काम के लिए हो रहा हो तो टैक्स नहीं देना होगा.

इसे भी पढ़ें-

वाहन ट्रांसफर में जियो टैग फोटो अनिवार्य, आवेदन में गुणवत्ता पर खास ध्यान

पटना जिले के 11.25 लाख उपभोक्ताओं को मिल रही 125 यूनिट फ्री बिजली

दीक्षांत समारोह की व्यवस्था संभालेंगे 45 एनसीसी कैडेट, 25 अगस्त को होगा आयोजन

अन्य संबंधित खबरें: