Home बिहार भागलपुर सिटी Kajal Murder Case: भागलपुर में कोर्ट ने पति को सुनाई 10 साल की कैद, बच्चे की मौत पर भी सजा

Kajal Murder Case: भागलपुर में कोर्ट ने पति को सुनाई 10 साल की कैद, बच्चे की मौत पर भी सजा

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Kajal Murder Case

Bhagalpur News: दहेज के लिए प्रताड़ित कर पत्नी काजल कुमारी की हत्या के मामले में भागलपुर कोर्ट ने उसके पति साजन यादव को 10 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है. जिला सत्र न्यायाधीश 15 ने सुनवाई पूरी करते हुए साजन यादव को 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अर्थदंड जमा न करने पर उसे अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी.

इसके अलावा, अदालत ने काजल के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के मामले में भी साजन यादव को 7 साल की कैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये सभी सज़ाएं साथ-साथ चलेंगी.

यह दर्दनाक घटना 16 जून 2023 को हुई थी, जब काजल गर्भवती थी. आरोप है कि उसके पति साजन यादव ने उसे प्रताड़ित किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. काजल की मां सुशीला देवी ने बरारी थाने में दामाद साजन यादव के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मिश्रा ने इस मामले में बहस की और कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया.

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