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Bihar News: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में मंगलवार को पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक मानहानि शिकायती मुकदमा दर्ज किया गया. मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश साहनी और मो. रिजवी उर्फ राजा को अभियुक्त बनाया गया है.

मुकदमा किसने दाखिल किया

यह शिकायती मुकदमा पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 3(5), 61(1)(2), 62, 356, 351 और 353 के तहत दाखिल किया. परिवाद पत्र संख्या 12873/2025 के रूप में यह मामला अदालत में पेश किया गया.

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सुनवाई की तारीख

अदालत में इस मामले की सुनवाई 3 सितंबर 2025 को होगी. परिवाद पत्र में कहा गया है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान 28 अगस्त 2025 को दरभंगा में मंच पर मौजूद नेताओं की उपस्थिति में मो. रिजवी ने अपमानजनक शब्द कहे. इसे मानहानि और समाज में विद्वेष फैलाने वाला बताया गया है.

विवाद की पृष्ठभूमि

दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्षी नेताओं के स्वागत मंच से पीएम मोदी की मां के लिए कथित अपमानजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. भाजपा ने तुरंत मामला दर्ज कराया और पुलिस ने कार्रवाई की. इसके बाद भाजपा ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया. प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रकरण की निंदा करते हुए अपनी मां को याद किया, और एनडीए ने बिहार बंद की घोषणा की.

मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अगले दिन अदालत में सुनवाई के बाद इसकी दिशा स्पष्ट होगी.

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