33.8 C
Delhi
Thursday, August 21, 2025
- Advertisment -

Bhagagalpur News: भागलपुर में दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल की सजा

Bhagagalpur News: दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी सविता देवी की हत्या करने के दोषी बलराम मुनि को बुधवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) 15 सुरेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने बलराम मुनि पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. साथ ही, अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना न भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बलराम मुनि ने पहले जेल में जो समय बिताया है, उसे उसकी सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा.

सजा की मात्रा पर सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की. उन्होंने तर्क दिया कि बलराम अपने माता-पिता की देखभाल करने वाला एकमात्र व्यक्ति है और उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसे कम से कम सजा दी जानी चाहिए.

बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

वहीं, सरकार की ओर से बहस में शामिल हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक काशी नाथ मिश्रा ने अदालत से कड़ी सजा की मांग की. उन्होंने तर्क दिया कि बलराम ने पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है, इसलिए वह किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है.

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, बलराम मुनि को दहेज हत्या का दोषी पाया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

इसे भी पढ़ें- पीएम मोदी की खुली छूट के बाद पाकिस्तान में खलबली, सूचना मंत्री बोले- ‘अगले 24 घंटों में होगा अटैक’
HelloCities24
HelloCities24
HelloCities24 हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, खेल और मनोरंजन से जुड़ी ताजा खबरें लाता है. अपने शहर की बड़ी खबरें सबसे पहले पाएं HelloCities24 पर — भरोसेमंद हिंदी न्यूज प्लेटफॉर्म.
संबंधित खबरें
- Advertisment -

जरूर पढ़ें

- Advertisment -
Patna
scattered clouds
33.5 ° C
33.5 °
33.5 °
54 %
4.2kmh
38 %
Thu
35 °
Fri
35 °
Sat
32 °
Sun
32 °
Mon
34 °

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

- Advertisment -

अन्य खबरें

- Advertisment -
Close