Supreme Court on Waqf Act 2025 : वक्फ बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने पांच याचिकाओं पर विचार किया और कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी. अदालत ने वक्फ बोर्ड के सदस्यों की पात्रता और गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या को लेकर भी अहम निर्णय दिए.
इस दौरान ए़डवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और धवन पैरवी ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा. वहीं, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्टरूम में मौजूद थे.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला
1. कौन बन सकेगा वक्फ बोर्ड का सदस्य?
पहले – वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 में प्रावधान था कि पांच साल से ज्यादा समय तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाले ही वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी.
अब – कोर्ट के अनुसार, जब तक राज्य सरकारें इस संदर्भ में कोई उचित नियम नहीं बना लेती, तब तक वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी.
- वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की संख्या कितनी?
पहले – वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 में प्रावधान किया गया था कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में गैर-मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे.
अब – इसपर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं. वहीं, केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 4 से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे. इसके साथ कोर्ट ने कहा है कि अगर मुमकिन हो तो किसी मुस्लिम सदस्य को ही बोर्ड का सीईओ बनाया जाना चाहिए.
- जिला कलेक्टर के अधिकार पर क्या कहा?
पहले – वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के अनुसार, वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर अतिक्रमण करेगा, वो संपत्ति सरकारी है या नहीं? यह तय करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास था.
अब – इसपर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. यह शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Power) का उल्लंघन होगा.
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