Unified Pension Scheme: कैबिनेट में न्यू पेंशन स्कीम की मंजूरी मिलने से सरकारी कर्मचारी लाभांवित होंगे. यह उनके लिए किसी तोहफा से कम नहीं है. केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पेशन स्कीम को मंजूरी दी है. नयी पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी.
Unified Pension Scheme: कैबिनेट में न्यू पेंशन स्कीम की मंजूरी मिली है. इससे सरकारी कर्मचारी को लाभ होगा. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को शनिवार को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है. केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी इस एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभांवित होंगे. कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नयी पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जायेगी.
जानें, इस न्यू पेंशन स्कीम की विशेषता
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विशेषताएं :
- अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा.
- अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा.
- अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी.
- कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18 प्रतिशत अंशदान करेगी, कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह दस प्रतिशत होगा.
- महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा.
- रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि अलग से मिलेगा.
- हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा.
- पीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन.
- 25 साल नौकरी करने पर पूरी पेंशन मिलेगी.
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा.
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