UCC In Gujarat: गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड(UCC)लागू होगा. सीएम भूपेन्द्र पटेल ने प्रेस वार्ता करके जानकारी साझा की है और 5 सदस्यीय कमेटी गठन किया है.
UCC In Gujarat: गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) कोड लागू करने का एलान किया है. सीएम ने प्रेसवार्ता करके जानकारी साझा की है और 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है. सीएम का कहना है कि कमिटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. समिति जब 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तो इसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी.
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उत्तराखंड में 27 जनवरी को UCC लागू हो चुका है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट के माध्यम से अधिसूचना जारी कर यूसीसी को लागू किया था.
यूनिफॉर्म सिविल कोड(UCC) यानी, राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और अन्य सिविल मामलों के लिए एक समान कानून लागू होगा. इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान प्रणाली स्थापित करना है. इसके तहत शादी और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान लागू करना सरकार का दायित्व है.