CCTV in Police Stations : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान में पुलिस हिरासत में हुई मौतों की खबर पर स्वतः संज्ञान लिया. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि खबर के अनुसार, इस साल राज्य में 11 लोग पुलिस हिरासत में रहते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं. यह मामला एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है, जिसमें पिछले 7-8 महीनों में हुई मौतों का जिक्र है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी को देखते हुए, पुलिस थानों में सीसीटीवी की कमी के विषय में जनहित याचिका दर्ज की जा रही है.
पुलिस थानों में CCTV की अनिवार्यता
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 2020 में यह निर्देश दे दिया था कि सभी पुलिस थानों में नाइट विज़न वाले CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं. यह फैसला जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने दिया था.
इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी, डीआरआई, एसएफआईओ और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के दफ्तरों में, जहां पूछताछ होती है, वहां भी CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाए. सुप्रीम कोर्ट का यह कदम हिरासत में लोगों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अहम माना जा रहा है.
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