बॉलीवुड

Saif Ali Khan Attack Case: सैफ अली खान के घर कैसे घुसा हमलावर, फ्लैट लॉक कर देने पर भी कैसे बाहर निकला? पुलिस ने बतायी पूरी कहानी

Published by
By HelloCities24
Share

Saif Ali Khan Attack Case: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार हमलावर को यह नहीं पता था कि वह बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के घर में घुसा है.

Saif Ali Khan stabbing case: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी को यह नहीं पता था कि वह बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के घर में घुसा है. उसे TV पर न्यूज देखने के बाद पता चला कि उसने एक फेमस अभिनेता पर हमला किया है. मुंबई पुलिस ने रविवार 19 जनवरी 2025 को खुलासा किया है. इसमें उन्होंने कहा है कि सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी मो शरीफुल इस्लाम शहजाद को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार कर लिया गया. वह बांग्लादेश का नागरिक है, जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुका था और अपना नाम बदलकर बिजॉय दास रख लिया था.

घटना के बाद एक बस स्टॉप पर सोकर बिताई रात

पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपी ने पटवर्धन गार्डन के पास एक बस स्टॉप पर सोकर रात बिताई और बाद में वर्ली भाग गया. जबकि, इससे पहले सैफ अली खान और उनके कर्मचारियों ने हमले के बाद हमलावर को फ्लैट के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन वह शाफ्ट का इस्तेमाल करके चुपके से बाहर निकल गया था.

इसे भी पढ़ें

सैफ अली खान पर हमला मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को लिया हिरासत में, जानें लेटेस्ट अपडेट

खून से लथपथ था, अस्पताल पहुंचाया तो पता चला सैफ अली खान है… ऑटो ड्राइवर ने बतायी थर्रा देने वाली कहानी

सैफ अली खान ने 36 लाख रुपये का किया बीमा क्लेम, 25 लाख का इनिशियल अमाउंट अप्रूव

हाइलाइट्स

  • सैफ अली खान पर हमले के मुख्य आरोपी के बारे में मुंबई पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं
  • मोहम्मद कैसे सैफ के घर में कैसे घुसा, क्या प्लान था और घर में घुसने के बाद कहां छुपा था
  • मोहम्मद ने 16 जनवरी को कैसे सैफ के घर में घुसने और हमले का प्लान किया, जानिए

हमलावर को यह नहीं पता था कि वह सैफ अली खान के घर में घुसा है

हैरानी की बात यह है कि आरोपी को यह नहीं पता था कि वह सैफ अली खान के घर में घुसा है, TV और सोशल मीडिया पर खबरें देखने के बाद उसे पता चला कि उसने एक बॉलीवुड स्टार के फ्लैट में घुसपैठ की थी. आरोपी के बैग में मिले सामान और घटना के तरीके के आधार पर पुलिस को संदेह है कि वह पेशेवर चोर हो सकता है.

प्रेस कांफ्रेंस में किया खुला… हमलावर कैसे घुसा?

आरोपी का असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है और बांग्लादेश का रहने वाला है. आरोपी से पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे किए. पुलिस ने बताया कि आरोपी सैफ के घर कितनी बार गया, वह कैसे घर में घुसा और चाकू से क्यों वार किया था.

झारखंड की ताजा खबरें यहां पढ़ें

फ्लैट में कैसे घुसा और भागा ?

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने छठी मंजिल से शाफ्ट और पाइप का सहारा लेकर 12वीं मंजिल तक चढ़ाई की और वह बाथरूम की खिड़की से फ्लैट में घुस गया. इस दौरान सैफ अली खान और उनके कर्मचारियों ने उसे फ्लैट में देख लिया. आरोपी ने सैफ के कर्मचारियों से ₹1 करोड़ की मांग की, जब सैफ अली खान बीच में आए, तो आरोपी ने चाकू से हमला कर उनकी पीठ घायल कर दी. हमले के बाद सैफ अली खान और उनके कर्मचारियों ने हमलावर को फ्लैट में बंद कर दिया, लेकिन वह शाफ्ट का इस्तेमाल करके भागने में सफल रहा.

पुलिस ने जो खुलासे किए वो यह है

1. आरोपी बांग्लादेश का है। वह अवैध रूप से भारत में घुसा। उसके पास कोई वैध भारतीय दस्तावेज नहीं था। जो भी चीजें थीं, उनका बांग्लादेशी कनेक्शन है.
2. आरोपी सैफ अली खान के सतगुरु शरण बिल्डिंग में स्थित अपार्टमेंट में चोरी के इरादे से घुसा था.
3. आरोपी छह महीने पहले मुंबई आया था। वह आस-पास के इलाकों में रहा। बाद में वह वापस चला गया.
4. आरोपी सैफ पर हमले से 15 दिन पहले मुंबई लौट आया था। मुंबई लौटने के बाद वह फिर आसपास ही रहा.
5. आरोपी बार-बार अपना नाम बदल रहा था ताकि पकड़ा न जाए। ठाणे से गिरफ्तार किए जाने पर उसने अपना नाम विजय दास बताया. इसके बाद मोहम्मद आलियान बताया। अब पता चला है कि असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है और उम्र 30 साल है.
6. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने भारत में अवैध तरीके से घुसने के बाद नाम बदल लिया था। वह फिलहाल विजय दास नाम से रह रहा था। वह जगह के साथ-साथ बार-बार अपना नाम भी बदल रहा था.
7. डीसीपी दीक्षित गेडम ने बताया कि चूंकि आरोपी के पास कोई भी भारतीय दस्तावेज बरामद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है.
8. पुलिस के मुताबिक, आरोपी मोहम्मद के खिलाफ इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 311, 312, 331(4), 331(6), और 331(7) के तहत केस दर्ज किया गया है.

हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हिंदी में सबसे पहले पढ़ें HC24 NEWS पर. सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज वेबसाइट HC24 NEWS लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, खेल, मनोरंजन से जुड़ी ख़बरें.

Published by
By HelloCities24

अन्य खबरें