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भागलपुर सिटी

भागलपुर में फ्लैट या प्लॉट बेचने से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी, DM का सख्त निर्देश

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HelloCities24
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Bhagalpur Real Estate: भागलपुर में रियल एस्टेट को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में रेरा सचिव आलोक कुमार और अन्य पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई. बैठक में गोराडीह, सबौर और जगदीशपुर क्षेत्रों में बनाए जा रहे अपार्टमेंट्स और भूमि प्लॉटिंग की जानकारी साझा की गई.

डीएम ने साफ कहा कि जिन अपार्टमेंट्स या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स का रेरा में निबंधन नहीं हुआ है, उनकी बिजली काट दी जाएगी. उन्होंने बिजली विभाग और नगर विकास विभाग से समन्वय कर सख्ती बरतने का निर्देश भी दिया है.

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गोराडीह, सबौर, जगदीशपुर में की गई सर्वे कार्रवाई

रेरा टीम ने जानकारी दी कि भागलपुर के गोराडीह, सबौर और जगदीशपुर क्षेत्रों में सर्वे अभियान चलाया गया है. इन क्षेत्रों में जिन बिल्डरों द्वारा अपार्टमेंट निर्माण या भूमि प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन की जांच की गई. निबंधन कार्यालय और अंचल कार्यालय से खेसरा, खाता और जमीन मालिक की जानकारी लेकर संबंधित व्यक्तियों को नोटिस देने की तैयारी है.

बिना निबंधन अपार्टमेंट्स को बिजली नहीं

बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि बिजली विभाग से तालमेल बनाकर उन प्रोजेक्ट्स की बिजली सप्लाई बंद की जाए, जिनका रेरा में पंजीकरण नहीं है. उन्होंने कहा कि रेरा टीम को जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाकर कार्रवाई करनी होगी. साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग से समन्वय कर गैर पंजीकृत अपार्टमेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया.

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