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Ranchi Land Scam: आज हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई

HelloCities24  झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज शाम 4 बजे होगी. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय जमीन घोटाला मामले में उनकी याचिका पर सुनवाई करेंगे.

Ranchi Land Scam: आज हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई 10 05 2024 hemant soren 23714841 m500881678241652946

Ranchi Land Scam: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सोमवार (10 जून) को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में उनका मामला सूचीबद्ध है. कॉज लिस्ट में उनका केस 51 नंबर पर सूचीबद्ध है.

हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के बड़गाईं अंचल में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लाउंडरिंग मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, तो 28 मई को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और जमानत की मांग की है.

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में होगी सुनवाई

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने उनकी याचिका पर सुनवाई की. हेमंत सोरेन के वकील की दलील सुनने के बाद झारखंड हाइकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए. ईडी से कहा गया था कि वह 10 जून से पहले अपना जवाब दाखिल करे. इसके साथ ही जस्टिस मुखोपाध्याय ने सुनवाई की अगली तारीख 10 जून तय की थी.

31 जनवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने किया था गिरफ्तार

बता दें कि Ranchi के बड़गाईं अंचल में कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लाउंडरिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले उनसे लंबी पूछताछ हुई थी. हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पहले उनके दिल्ली स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी.

हेमंत सोरेन के वकील ने कोर्ट में दी है ये दलील

हेमंत सोरेन के वकील ने पिछली सुनवाई में दलील दी थी कि ईडी ने उन्हें जिस आरोप में गिरफ्तार किया है, वह निराधार है. उन्होंने किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है. उन पर आरोप लगाया गया है कि बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है. यह जमीन भुईंहरी प्रकृति की है, जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. इस जमीन का मालिकाना हक भी उनके पास नहीं है. न ही कोई दस्तावेज है, जो यह साबित करे कि यह जमीन उनके नाम पर है.

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