Bhagalpur News: भागलपुर जिले में लंबे समय से संचालित दो आरा मिलों को लेकर वन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. विभाग ने दोनों मिलों को चिह्नित करते हुए नोटिस जारी किया है और स्वामियों या उनके उत्तराधिकारियों को दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी करने के लिए सप्ताह भर की मोहलत दी है.
सूत्रों के अनुसार, पहली आरा मिल घोघा अठगामा निवासी शंकर शर्मा, जबकि दूसरी कहलगांव के पूरब टोला निवासी हरि मिस्त्री के नाम से पंजीकृत है. इन आरा मिलों को विभाग की ओर से 1986 और 1996 में लाइसेंस जारी किया गया था, लेकिन समय पर नवीकरण नहीं होने के कारण इनकी वैधता संदेह के घेरे में आ गई है.
वन विभाग का कहना है कि यदि इन मिलों से संबंधित कोई उत्तराधिकारी या वैध संचालक हैं, तो वे एक सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. इसके लिए 10,000 रुपये का नवीकरण शुल्क और आधार कार्ड की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा.
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो संबंधित मिलों के लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. यह कदम उन पुरानी इकाइयों की छंटनी के तहत उठाया जा रहा है, जो या तो निष्क्रिय हैं या जिनका संचालन नियमों के अनुरूप नहीं हो रहा.
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