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Kolkata News: तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष द्वारा दायर मानहानि मामले में बैंकशाल कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट बेंच की ओर से भेजे गए आदेश में कहा गया है कि आरोपी पक्ष यानी अभया के पिता या उनके अधिवक्ता को 11 सितंबर सुबह 10:30 बजे अदालत में हाजिर होना होगा.
इस मामले की जानकारी कुणाल घोष ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की. उन्होंने बताया कि मानहानि का यह केस नौ अगस्त को भाजपा के नबान्न अभियान के दौरान दिए गए एक विवादित बयान से जुड़ा है. उस वक्त अभया के पिता ने मीडिया से कहा था कि सीबीआई ने कथित तौर पर पैसों के लेन-देन के बाद जांच को कमजोर कर दिया और यह भी आरोप लगाया कि कुणाल घोष ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाकर मामले को अपने पक्ष में निपटा लिया.
कुणाल घोष ने इस बयान को उनकी छवि के खिलाफ बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने साफ कहा कि यह टिप्पणी मानहानिकारक है और इसी आधार पर मामला दायर किया गया. शुक्रवार सुबह उन्होंने फिर से एक्स हैंडल के जरिए नोटिस जारी होने की पुष्टि की.
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