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    झारखंड की सौगात: दिव्यांगजनों को हर माह ₹1000 की सहायता, जानिए कैसे उठाएं योजना का लाभ

    SVNSPY Scheme Jharkhand:  झारखंड सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक बड़ी पहल की है. ‘स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ के तहत पात्र लोगों को हर माह ₹1000 की सहायता राशि दी जाएगी.

    SVNSPY Scheme Jharkhand: झारखंड सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से ‘स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ शुरू की है. इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को हर माह ₹1000 की सहायता राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से दी जाती है. इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है.

    दिव्यांगजनों के लिए सशक्तिकरण की पहल

    सरकार का मानना है कि दिव्यांगजन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक असुरक्षा से भी पीड़ित होते हैं. इसलिए राज्य ने यह योजना शुरू की है, जिससे पांच साल या उससे अधिक उम्र के स्थायी निवासियों को सहायता मिल सके. योजना का लक्ष्य है कि वे लोग जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिले.

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    पात्रता और जरूरी दस्तावेज

    इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए. साथ ही, उसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-2 के तहत किसी मान्य विकलांगता श्रेणी में आना चाहिए. जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं:

    • विकलांगता प्रमाण पत्र
    • आयु प्रमाण पत्र
    • आधार कार्ड
    • बैंक पासबुक
    • 18 साल से ऊपर के लिए मतदाता पहचान पत्र

    ऐसे करें आवेदन

    • इच्छुक आवेदक को बीडीओ/एसडीओ/सीओ कार्यालय से फॉर्म लेना होगा.
    • फॉर्म में जरूरी जानकारी भरकर, सभी दस्तावेजों के साथ संलग्न कर संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करें.
    • ग्रामीण क्षेत्र के लोग बीडीओ ऑफिस और शहरी क्षेत्र के लोग एसडीओ या सर्किल ऑफिस में फॉर्म जमा कर सकते हैं.

    राशि सीधे खाते में

    इस योजना के अंतर्गत नकद भुगतान नहीं होता. यह पूर्णत: DBT आधारित है, जिसमें राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है. हर माह ₹1000 की सहायता राशि पात्र दिव्यांगजनों को मिलती है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रोत्साहित करती है.

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