IRCTC Tender Scam: रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, प्रेम चंद गुप्ता और सरल गुप्ता सहित आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले में 23 जुलाई को सुनवाई होगी. स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा है. लालू यादव के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित है.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए IRCTC द्वारा होटलों के संचालन, रखरखाव और विकास के लिए जारी किए गए टेंडर से जुड़ा है. आरोप है कि यह टेंडर जानबूझकर एक विशेष कंपनी, सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, को फायदा पहुंचाने के इरादे से दिया गया था. इस कंपनी की मालकिन सरला गुप्ता थीं, जो लालू यादव के करीबी सहयोगी और तत्कालीन राज्यसभा सांसद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी हैं.
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सीबीआई जांच के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी मूल्यांकन के दौरान अन्य बोलीदाताओं को जानबूझकर कम अंक दिए गए, जिससे सुजाता होटल्स एकमात्र योग्य बोलीदाता बन गई और उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया. सबसे बड़ा आरोप यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में पटना में लालू परिवार को बेनामी तरीके से जमीन ट्रांसफर की गई थी.
इस मामले में कई बार आरोपियों से पूछताछ की गई है, हालांकि लालू यादव समेत सभी आरोपी खुद को निर्दोष बताते रहे हैं. अब सबकी निगाहें 23 जुलाई पर टिकी हैं, जब कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा फैसला सुना सकता है.