29.1 C
Delhi
Friday, September 12, 2025
- Advertisment -

ब्रेकिंग वीडियो

GST Council Meeting : Railway प्लेटफॉर्म टिकट पर Tax में छूट, मीटिंग में हुए और कई बड़े ऐलान

- Advertisement -

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman)  ने शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक की और इसमें उन्होंने कई अहम फैसले लिए. सोलर कुकर और स्टील एवं एल्यूमिनियम से बने मिल्क कैन पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है.

53वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग (GST Council Meeting) में उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंडियन रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है. अब प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा.  यह कदम रेलवे उद्योग के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे यात्रा की लागत में कमी आयेगी. सोलर कुकर और स्टील एवं एल्यूमिनियम से बने मिल्क कैन पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है. इसके अलावा पेपर और पेपर बोर्ड से बने कार्टन पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कारोबार को बढ़ाने और टैक्स देने वालों को राहत पहुंचाने के लिए कई फैसले लिए हैं.  GST Council Meeting में गोवा और मेघालय के सीएम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के डिप्टी सीएम, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित) के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था. 

ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर जीएसटी के संबंध में कोई चर्चा नहीं 

GST Council Meeting ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर जीएसटी के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई. दरअसल, यह मुद्दा बैठक के एजेंडे में नहीं था. ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो को कोई भी राहत मिलने की उम्मीद खत्म हो गयी है. वित्त मंत्री के अनुसार, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सामने दिख रहे कई मसलों पर चर्चा की गई. गलत तरीके से कीमतें बढ़ाने का मुद्दा भी इस बैठक में उठाया गया.

फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर लगाम 

बैठक में सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगाने की चर्चा की गई है. पेपर कार्टन बॉक्स और स्प्रिंकलर पर जीएसटी घटाने से हिमाचल और जम्मू एवं कश्मीर के सेब उत्पादकों को खासा लाभ पहुंचेगा. पूरे देश में आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी की जायेगी. नकली इनवॉइस के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) लेने पर लगाम लगेगी.

मुकदमों को कम करने का फैसला

जीएसटी काउंसिल मीटिंग में मुकदमों को कम करने का फैसला भी लिया गया. इसके तहत अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए मोनेट्री लिमिट बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है. हाई कोर्ट के लिए यही रकम 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये होगी. रेलवे के बैटरी चालित वाहनों और इंट्रा रेलवे सर्विसेज पर भी टैक्स छूट दी गई है.

न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश

इस बार की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत से संबंधित निर्णय लिए गए. जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है. छोटे करदाताओं के लिए जीएसटीआर-4, वित्त वर्ष 24-25 के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है. बता दें कि यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हुई है. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी.

HelloCities24
HelloCities24
HelloCities24 हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, खेल और मनोरंजन से जुड़ी ताजा खबरें लाता है. अपने शहर की बड़ी खबरें सबसे पहले पाएं HelloCities24 पर — भरोसेमंद हिंदी न्यूज प्लेटफॉर्म.
संबंधित खबरें

जरूर पढ़ें

Patna
mist
27 ° C
27 °
27 °
94 %
0kmh
75 %
Thu
28 °
Fri
36 °
Sat
30 °
Sun
35 °
Mon
29 °

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

अन्य खबरें