EPF Interest Update: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. उनके संचित बैलेंस पर अब ब्याज का भुगतान अंतिम निपटान की तारीख तक किया जाएगा
EPF Interest Update: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए एक खुशखबरी है. प्रॉविडेंट फंड पर अब ब्याज का भुगतान अंतिम निपटान की तारीख तक किया जाएगा.पहले यह ब्याज केवल उस महीने के अंत तक दिया जाता था जो निपटान की प्रक्रिया से पहले का था. इससे सदस्य अच्छा-खासा ब्याज खो देते थे. EPF योजना 1952 के पैरा 60(2)(b) में संशोधन को केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है. यह नया नियम सरकार द्वारा गजट अधिसूचना जारी करने के बाद प्रभावी होगा.
जानें, गणित
यदि किसी सदस्य के खाते में ₹1 करोड़ की राशि है और वह 20 तारीख को अंतिम निपटान के लिए आवेदन करता है तो उसे 8.25% की ब्याज दर पर 20 दिनों का अतिरिक्त ब्याज ₹44,355 मिलेगा. इसी तरह ₹2 करोड़ की राशि के लिए यह ब्याज ₹88,710 होगा.
नये नियम
यह संशोधन निम्नलिखित स्थितियों में पूर्ण EPF निकासी पर लागू होगा
- 55 वर्ष की आयु के बाद सेवा से सेवानिवृत्ति
- विकलांगता के कारण सेवानिवृत्ति
- विदेश में रोजगार के लिए जाना
- दो महीने की बेरोजगारी के बाद EPF खाता बंद करना
Inactive Accounts पर ब्याज नियम
सेवानिवृत्ति के बाद यदि निकासी के लिए आवेदन नहीं किया गया, तो खाता तीन साल तक सक्रिय रहेगा और उस पर ब्याज मिलता रहेगा. तीन साल बाद खाता निष्क्रिय हो जाएगा और ब्याज नहीं दिया जाएगा.
EPF और VPF का लाभ
EPF योगदान पर धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कर छूट मिलती है. कर्मचारी VPF (स्वैच्छिक भविष्य निधि) में भी योगदान कर सकते हैं. VPF पर ब्याज दर EPF के समान है और यह कर मुक्त है. हालांकि, ₹2.5 लाख से ऊपर के योगदान पर आयकर लगता है.
EPS में पेंशन की गणना
EPS में पेंशन निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर तय होती है.योगदान के वर्षों की संख्या × अंतिम पांच वर्षों का औसत वेतन (₹15,000 की सीमा) ÷ 70. 35 साल के योगदान पर अधिकतम ₹7,500 मासिक पेंशन मिलती है. न्यूनतम पेंशन ₹1,000 तय है.