Delhi Traffic Police(फाइल फोटो)
Delhi News: दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है. यदि आपकी कार पर रंगीन कोडेड फ्यूल स्टीकर नहीं है, तो दिल्ली परिवहन विभाग ने अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के साथ-साथ इसे भी अनिवार्य कर दिया है.
यह नियम सभी प्रकार के वाहनों – पुराने और नए पर लागू होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. यह नियम पहले भी 2012-2013 में लागू किया गया था, लेकिन अब इसे और सख्ती से लागू किया जा रहा है.
कलर-कोडेड फ्यूल स्टीकर एक रंगीन लेबल होता है, जिसे वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जाता है और यह दर्शाता है कि गाड़ी किस प्रकार के ईंधन से चलती है.
यह स्टीकर ईंधन के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है.
यह स्टीकर HSRP (High Security Registration Plate) सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने वर्ष 2019 में सभी नए और पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य किया था.
अगर कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी पर कलर-कोडेड फ्यूल स्टीकर नहीं लगवाता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(1) के तहत चालान काटा जा सकता है. वर्ष 2020 में दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान, HSRP और फ्यूल स्टीकर के बिना पाए जाने वाले वाहनों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था, जो अब बढ़कर 10,000 रुपये तक हो सकता है.
यदि आपकी गाड़ी पर यह स्टीकर नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं.
इन चरणों का पालन करें:
Color-Coded Fuel Sticker: परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर जल्द ही एक संयुक्त अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसमें HSRP प्लेट और फ्यूल स्टीकर के बिना पाए जाने वाले सभी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह नियम न केवल 2018 के बाद पंजीकृत वाहनों पर लागू है, बल्कि 2018 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगा.