28.1 C
Delhi
Wednesday, September 17, 2025
- Advertisment -

ब्रेकिंग वीडियो

Delhi News: दिल्ली में सभी वाहनों के लिए रंगीन फ्यूल स्टीकर अनिवार्य, नहीं तो भरना पड़ेगा मोटा चालान

Delhi News: यह नियम सभी प्रकार के वाहनों - पुराने और नए पर लागू होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

- Advertisement -

Delhi News: दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है. यदि आपकी कार पर रंगीन कोडेड फ्यूल स्टीकर नहीं है, तो दिल्ली परिवहन विभाग ने अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के साथ-साथ इसे भी अनिवार्य कर दिया है.

यह नियम सभी प्रकार के वाहनों – पुराने और नए पर लागू होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. यह नियम पहले भी 2012-2013 में लागू किया गया था, लेकिन अब इसे और सख्ती से लागू किया जा रहा है.

देश की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

क्या है कलर-कोडेड फ्यूल स्टीकर?

कलर-कोडेड फ्यूल स्टीकर एक रंगीन लेबल होता है, जिसे वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जाता है और यह दर्शाता है कि गाड़ी किस प्रकार के ईंधन से चलती है.

यह स्टीकर ईंधन के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है.

  • डीजल वाहनों के लिए नारंगी (Orange) रंग का स्टीकर
  • पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए हल्का नीला (Light Blue) रंग का स्टीकर
  • अन्य विशेष श्रेणी के वाहनों के लिए ग्रे रंग का स्टीकर

यह स्टीकर HSRP (High Security Registration Plate) सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने वर्ष 2019 में सभी नए और पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य किया था.

किस धारा के तहत कटेगा चालान?

अगर कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी पर कलर-कोडेड फ्यूल स्टीकर नहीं लगवाता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(1) के तहत चालान काटा जा सकता है. वर्ष 2020 में दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान, HSRP और फ्यूल स्टीकर के बिना पाए जाने वाले वाहनों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था, जो अब बढ़कर 10,000 रुपये तक हो सकता है.

आवेदन करने का तरीका

यदि आपकी गाड़ी पर यह स्टीकर नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं.

इन चरणों का पालन करें:

  • सबसे पहले, https://bookmyhsrp.com वेबसाइट पर जाएं.
    यदि आपको केवल स्टीकर की आवश्यकता है, तो “Only Color Sticker” विकल्प चुनें.
  • यदि आपके पास HSRP नंबर प्लेट भी नहीं है, तो “HSRP with Color Sticker” विकल्प का चयन करें.
    इसके बाद, आपको अपनी गाड़ी से संबंधित विवरण भरना होगा, जैसे कि राज्य, पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, आगे और पीछे के लेजर कोड, और कैप्चा.
  • सभी जानकारी भरने के बाद, फॉर्म जमा करें और ऑनलाइन भुगतान करें.
  • भुगतान हो जाने के बाद, स्टीकर आपके पते पर भेज दिया जाएगा.

जल्द शुरू होगा सख्त संयुक्त प्रवर्तन अभियान

Color-Coded Fuel Sticker: परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर जल्द ही एक संयुक्त अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसमें HSRP प्लेट और फ्यूल स्टीकर के बिना पाए जाने वाले सभी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह नियम न केवल 2018 के बाद पंजीकृत वाहनों पर लागू है, बल्कि 2018 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगा.

इसे भी पढ़ें- पीएम मोदी की खुली छूट के बाद पाकिस्तान में खलबली, सूचना मंत्री बोले- ‘अगले 24 घंटों में होगा अटैक’
HelloCities24
HelloCities24
HelloCities24 हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, खेल और मनोरंजन से जुड़ी ताजा खबरें लाता है. अपने शहर की बड़ी खबरें सबसे पहले पाएं HelloCities24 पर — भरोसेमंद हिंदी न्यूज प्लेटफॉर्म.
संबंधित खबरें

जरूर पढ़ें

- Advertisment -
Patna
mist
27 ° C
27 °
27 °
94 %
2.1kmh
75 %
Wed
32 °
Thu
31 °
Fri
33 °
Sat
33 °
Sun
34 °

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

- Advertisment -

अन्य खबरें