Bhagalpur News: न्यायालय समाहर्ता डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के तहत दो कुख्यात अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश पारित किया है. यह आदेश गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा करारी गांव निवासी कामदेव यादव, पिता–गणेश यादव, और खरिक थाना अंतर्गत नया टोला भवनपुरा निवासी गौरव यादव उर्फ बोतल यादव पर लागू होगा.
निर्देश के अनुसार, दोनों आरोपियों को बांका जिले के रजौन थाना में प्रतिदिन दो समय—पूर्वाह्न 9:00 बजे से 11:00 बजे तक एवं अपराह्न 5.00 बजे से 7.00 बजे तक—सदेह उपस्थित रहना अनिवार्य होगा. इसके अतिरिक्त, उन्हें अपनी गतिविधियों की जानकारी अपने मूल थानाध्यक्ष के साथ-साथ रजौन थानाध्यक्ष को भी नियमित रूप से देनी होगी.
इस आदेश के अनुपालन को लेकर नवगछिया की पुलिस अधीक्षक सुश्री प्रेरणा कुमार ने पुलिस अधीक्षक, बांका को पत्र भेजा है. उन्होंने रजौन थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि दोनों आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए. साथ ही, उनकी उपस्थिति की छायाप्रति प्रत्येक सप्ताह प्रतिवेदन के रूप में संबंधित थानाध्यक्ष एवं नवगछिया पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराई जाए.
अपराधों का लंबा रिकॉर्ड
कामदेव यादव पर गोपालपुर थाना में 14 गंभीर आपराधिक मामले तथा दो सनहा दर्ज हैं. वहीं, गौरव यादव उर्फ बोतल यादव पर रेल थाना नवगछिया में आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला, खरिक थाना में 9 और नदी थाना में 3 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस प्रकार, गौरव यादव के विरुद्ध कुल 12 संगीन मामले लंबित हैं.
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