Delhi CM Arvind Kejriwal को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक्साइज नीति मामले में जमानत मिल गयी है. उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गयी है. जमानत प्रदान करने की प्रक्रिया में आदेश का अपलोड होना, ड्यूटी जज के सामने बेल बांड भरना और तिहाड़ जेल में आदेश पहुंचना शामिल है. इस प्रक्रिया में कई घंटे लग सकते हैं. शुक्रवार (21 जून) को जमानत की प्रक्रिया पूरी होगी और सीएम जेल से बाहर आएंगे.
जमानत देने से पहले की जानें शर्तें
जमानत देने से पहले, न्यायालय ने कई शर्तें भी लगाई हैं. केजरीवाल को जांच में बाधा या गवाहों को प्रभावित करने से बचना होगा. उन्हें अदालत में उपस्थित होना होगा और सहयोग प्रदान करना होगा.
जमानत से केजरीवाल को अपने कर्तव्यों को मुख्यमंत्री के रूप में जारी रखने की अनुमति मिलेगी। उन्हें सरकार के कामकाज और आगामी चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा.
आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के एडवोकेट ऋषिकेश कुमार के अनुसार "आज आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्हें एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है. कल दोपहर तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. यह आम आदमी पार्टी नेताओं, देश और लोगों के लिए बड़ी जीत है.
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