Buxar News: बक्सर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 161/ 2024 में नामजद अभियुक्त गोविंद चौधरी एवं मोक्षु चौधरी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सरेंडर किया, जहां जमानत के आवेदन को खारिज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया. बताते चले कि 26 मई 2024 को शराब पीने के लिए सूचक के दुकान से 2 लीटर पानी का बोतल अभियुक्तों ने लिया था, लेकिन पैसा मांगने पर मारपीट करना शुरू कर दिया.
अभियुक्त लगभग आधा दर्जन की संख्या में थे और लाठी डंडे से जमकर तांडव मचाया था. इस बीच सूचक के परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से ज़ख्मी हुए. वहीं, गांव के अन्य लोग जो बीच बचाव करने पहुंचे उन्हें भी लाठी डंडे से मारकर जख्मी कर दिया था. अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी. पुलिस दबिश में बनारपुर का रहने वाला गोविंद चौधरी एवं मोक्षु चौधरी ने सरेंडर कर दिया.