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    Bitcoin कारोबार: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, सरकार से मांगी स्पष्ट नीति

    Bitcoin: सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन के कारोबार को हवाला जैसे गैरकानूनी व्यापार के समान बताते हुए केंद्र सरकार से क्रिप्टोकरेंसी पर एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता पर जोर दिया.

    Bitcoin: क्रिप्टोकरेंसी, विशेष रूप से बिटकॉइन के बढ़ते कारोबार पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी चिंता जताई और सवाल किया. न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार से इस डिजिटल संपत्ति के प्रभाव को देखते हुए इसे विनियमित करने के लिए एक स्पष्ट और सुविचारित नीति बनाना चाहिए. अदालत ने क्रिप्टो लेनदेन को हवाला कारोबार जैसी अवैध वित्तीय गतिविधि करार दिया.

    सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन के कारोबार को हवाला जैसे गैरकानूनी व्यापार के समान बताते हुए केंद्र सरकार से क्रिप्टोकरेंसी पर एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता पर जोर दिया. न्यायालय ने क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते प्रभाव और इससे जुड़े संभावित खतरों को देखते हुए इसके विनियमन को अनिवार्य बताया. केंद्र सरकार की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि नीति निर्माण की प्रक्रिया जारी है. यह महत्वपूर्ण टिप्पणी गुजरात में बिटकॉइन घोटाले से जुड़े एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई.

    शीर्ष अदालत ने जताई गहरी चिंता

    पीठ ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से स्पष्ट रूप से कहा, “क्रिप्टोकरेंसी का एक अवैध बाजार बन गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. यदि सरकार इसे उचित रूप से विनियमित करती है, तो इस प्रकार के अवैध व्यापार पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखी जा सकेगी.” जस्टिस कांत ने विशेष रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, “बिटकॉइन में कारोबार करना कुछ हद तक हवाला कारोबार की तरह ही है.”

    केंद्र सरकार ने मांगा नीति निर्धारण के लिए समय

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण मामले पर विस्तृत निर्देश प्राप्त कर रही है और जल्द ही न्यायालय को इस संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान की जाएगी. उन्होंने बताया कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर एक व्यापक नीति तैयार करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगी हुई है और इस संबंध में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और विभागों से गहन परामर्श कर रही है.

    गुजरात के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी

    यह महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी उस समय सामने आई जब अदालत गुजरात में एक गैरकानूनी बिटकॉइन व्यापार से जुड़े आरोपी शैलेश बाबूलाल भट्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. भट्ट पर आरोप है कि वह गुजरात में बिटकॉइन लेनदेन के एक प्रमुख सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा था. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया कि भट्ट ने लोगों को अत्यधिक लाभ का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी की और वह अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में भी कथित रूप से शामिल रहा है.

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस स्तर पर यह निर्धारित नहीं कर सकती कि शैलेश बाबूलाल भट्ट वास्तव में पीड़ित है या एक अपराधी. हालांकि, न्यायालय ने इस प्रकार के मामलों की बढ़ती संख्या और इनसे जुड़े गंभीर आर्थिक जोखिमों को देखते हुए केंद्र सरकार से किया कि वह जल्द से जल्द एक ठोस और पारदर्शी नीति लेकर आए ताकि क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार को कानूनी दायरे में लाया जा सके और निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके.

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