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    Bihar News: बिहार के इस शहर में आरा मिल का होगा सर्वे, किस तरह की छूट मिली है बढ़‍ई को?

    Bihar News:बिहार के भागलपुर में आरा मिल का सर्वे होगा. यह निर्देश भागलपुर डीएम ने वन प्रमंडल के टॉस्क फोर्स की हुई बैठक में दी है.

    Bihar News:बिहार के भागलपुर में आरा मिल का सर्वे होगा. यह निर्देश भागलपुर डीएम ने वन प्रमंडल के टॉस्क फोर्स की हुई बैठक में दी है. समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने वन प्रमंडल भागलपुर की जिला टॉक्स फोर्स की बैठक की. इसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा आरा मिल के संबंध में बताया गया कि बिहार में 2720 आरा मिल सूचीबद्ध हो चुके हैं. भागलपुर के 49 आरा मिल सूचीबद्ध है. फिलहाल, नया आरा मिल को अनुज्ञप्ति नहीं मिल रही है
    जिलाधिकारी ने जिले में सर्वे कराने का निर्देश दिये, ताकि पता चल सके कितने आरा मिल बिना अनुज्ञप्ति के चल रहे हैं. उन्होंने वन विभाग को अपना सूचना तंत्र मजबूत करने का निर्देश दिया है.

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    बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के सहायक वैज्ञानिक ने बताया कि आरा मिल को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेना है, क्योंकि यह ग्रीन कैटेगरी में आता है.

    बढ़ई किस तर की मिली है छूट?

    वन प्रमंडल पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने बताया कि बढ़ई को 18 इंच और 12 इंच की लकड़ी पर काम करने की छूट है.
    जिलाधिकारी ने वन विभाग के मार्गदर्शन का वृहद प्रचार प्रसार करवाने का निर्देश दिया, ताकि आम लोग उस प्रावधान को जान सके. नीलगाय एवं घोरप्रास के संबंध में बताया गया कि भागलपुर के चार- पांच पंचायत के मुखिया लगातार संपर्क करते हैं कि उनके यहां नीलगाय फसल क्षति कर रहा है.

    उन्हें बताया गया है कि प्रशिक्षित निशानेबाज से नील गाय को मरवाने का अधिकार मुखिया जी को प्रदत्त है. प्रशिक्षित निशानेबाज का नाम और मोबाइल नंबर के साथ सूची उन्हें उपलब्ध करायी गयी है.

    जिलाधिकारी ने उन मुखिया के साथ बैठक कर इसे क्रियान्वित कराने का आदेश दिया. उन्होंने कहा की निशानेबाज को बुलाकर संबंधित मुखिया को मुहैया कराया जाये.

    भागलपुर में कोई भी आद्र भूमि अधिसूचित नहीं

    आद्र भूमि के संबंध में बताया गया कि भागलपुर में कोई भी आद्र भूमि अधिसूचित नहीं है लेकिन, 143 आदरभूमि की डेटा है. जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक कर आद्र भूमि की सूची प्राप्त करने के निर्देश दिए. बैठक में बताया गया कि लाजपत पार्क वन प्रमंडल का है, जिसे वन प्रमंडल के अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए. जिलाधिकारी ने नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

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