Bihar News: खान व भूतत्व विभाग ने फिर से एक और नया नियम जारी किया है. पहले के दोनों नियम से है यह और भी ज्यादा सख्त है. बिना ढके बालू-गिट्टी की ढुलाई या फिर गीला बालू ढुलाई करने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है.
Bihar News: बालू व अन्य खनिजों के बेहतर प्रबंधन के लिए खान व भूतत्व विभाग ने फिर से एक और नया नियम जारी किया है. यह पहले के दोनों नियम से ज्यादा सख्त है. खनन योजना के अनुसार पौधरोपण नहीं करने पर भी बंदोबस्तधारी को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. बिना ढके बालू, मिट्टी सहित अन्य लघु खनिज का ढुलाई करने पर ट्रैक्टर से 05 हजार रुपये व अन्य बड़े वाहन से 25 हजार तक जुर्माना वसूल किया जायेगा.
बालू घाटों पर पानी का छिड़काव नहीं करने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है. गीला बालू ढुलाई करने पर 05 हजार 25 हजार रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया है.
निविदा में सफल होने वाली एजेंसी की ओर से अगर पर्यावरणीय स्वीकृति लेने में देरी किया जाता है, तो उन पर जुर्माना लगाया जायेगा. खनन विभाग का मानना है कि किसी भी खनन कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य है. वर्तमान खनन नियमावली के प्रावधान के अनुसार नीलामी में सफल डाक वक्ता द्वारा आवश्यक वैधानिक स्वीकृति यानी, खनन योजना व पर्यावरणीय स्वीकृति आदि की कार्रवाई की जाती है. कई मामलों में सफल डाक वक्ता द्वारा जानबूझकर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब किया जाता है. इससे राजस्व की क्षति होती है.