Bhagalpur News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर सख्ती दिखाई है. अब किसी भी प्रत्याशी को अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च की अनुमति दी गई है. इस दिशा में सोमवार को भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में व्यय निगरानी से जुड़े सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें चुनाव खर्च पर निगरानी, रिपोर्टिंग और कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया समझाई गई.
व्यय कोषांग के अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण
दिन के 12.30 बजे से शुरू हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी एइओ, अकाउंटिंग टीम, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी और वीपीटी के सदस्यों ने भाग लिया. यह प्रशिक्षण प्रत्यक्ष और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से आयोजित किया गया. मौके पर प्रशिक्षण कोषांग के वरीय पदाधिकारी, जिला व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल अधिकारी और एनआईसी के डीआइओ उपस्थित थे. प्रशिक्षण सत्र की अध्यक्षता अपर समाहर्ता राकेश रंजन और अपर आयुक्त (अंचल-2) संजीत कुमार ने की.
वीडियोग्राफी से होगी चुनाव खर्च की निगरानी
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की रैलियों, जनसभाओं, रोड शो और अन्य प्रचार अभियानों पर होने वाले व्यय की निगरानी विशेष टीम द्वारा की जाएगी. इस दौरान वीएसटी (Video Surveillance Team) की मदद से सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि उम्मीदवारों के खर्च की सही रिपोर्ट तैयार की जा सके.
आचार संहिता उल्लंघन पर तुरंत होगी कार्रवाई
सत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि उड़नदस्ता टीम को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, भ्रष्ट आचरण, डराने-धमकाने, असामाजिक गतिविधियों, शराब या हथियार के अवैध लेनदेन और मतदाताओं को रिश्वत देने जैसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई का अधिकार दिया गया है. अधिकारियों से कहा गया कि किसी भी प्रकार की चुनावी गड़बड़ी पर त्वरित रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करें.
चुनावी तैयारी पर प्रशासन ने जताई सख्ती
अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी. व्यय सीमा उल्लंघन पर संबंधित उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. प्रशिक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों ने कहा कि इस बार भागलपुर में चुनावी खर्च और आचार संहिता उल्लंघन पर प्रशासन की नजर और तेज रहेगी.
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