Bihar News : बिहार में पहली बार शराब पीने के आरोप में पकड़ाने वालों की तादाद कुछ ज्यादा ही है. पांच लाख लोग पकड़ाएं है और जुर्माना देकर छूट चुके हैं. यह आंकड़ा एक अप्रैल 2022 से शराबबंदी का नया संशोधित कानून लागू होने के बाद की है.
Bihar News : बिहार में पहली बार शराब पीने के आरोप में पांच लाख लोग पकड़ाएं है और जुर्माना देकर छूटे हैं. एक अप्रैल 2022 से शराबबंदी का नया संशोधित कानून लागू होने के बाद की रिपोर्ट है. इनमें लगभग 9500 लोग ऐसे भी रहे, जिन्होंने दूसरी बार शराब पीने का अपराध किया है. इन शराबियों को एक साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़ा. संशोधित मद्यनिषेध कानून का उल्लंघन करने के मामले में जेल जाना पड़ा.
पहली बार शराब पीने के आरोप में पकड़े गये लोगों को शपथपत्र भरने के बाद दो से पांच हजार रुपये जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान किया है. यह संशोधित मद्यनिषेध कानून की धारा 37 के तहत राज्य सरकार ने प्रावधान में लाया है लेकिन, अगर कोई भी व्यक्ति दूसरी बार इस अपराध को दोहराता है तो उनके लिए कम से कम एक साल की सजा का प्रावधान है.
बीते 28 महीने में करीब 9500 लोगों ने दोबारा शराब पीने का अपराध किया. एक साल की जेल काटनी पड़ी. इनमें सबसे अधिक 6200 रिपीट ऑफेंडर्स को उत्पाद विभाग की टीम ने, जबकि 3300 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है. इनकी पहचान पुलिस व उत्पाद थानों में दर्ज इनके रिकॉर्ड से की गयी. न्यायालय में पेश करने के बाद उनको जेल भेजने की कार्रवाई की गयी.
पटना : 1311 लोगों को दूसरी बार शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया, जिनमें 733 को उत्पाद व 578 को पुलिस ने पकड़ा.
गोपालगंज : 518
नालंदा : 449
जहानाबाद : 421
खगड़िया : 399
मुंगेर : 387
सारण : 386
नोट : गया, जमुई और मधुबनी जिलों में यह आंकड़ा 100 से भी कम है.