Bihar Election 2025: बिहार के भागलपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में सभी सामान्य प्रेक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक नवगछिया, निर्वाची पदाधिकारी और प्रत्याशी मौजूद रहे. बैठक के दौरान डीएम ने आदर्श आचार संहिता, चुनावी व्यय और प्रचार संबंधी दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी.
डीएम ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी अपने परिवार के सदस्यों के अलावा अधिकतम चार लोगों को ही साथ रख सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि रैली, सभा, जुलूस, बैनर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी. बिना अनुमति प्रचार करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल केवल रात 10 बजे तक की अनुमति होगी, जिसके लिए संबंधित एसडीएम से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी.
मतदान केंद्रों और ईवीएम से जुड़ी तैयारियां
चुनाव व्यय नियमों के तहत सभी खर्च उम्मीदवार के अपने बैंक खाते से किए जाएंगे. 10,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान प्रतिबंधित रहेगा. चुनाव समाप्ति के 30 दिनों के भीतर व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विजयी प्रत्याशी की सदस्यता भी रद्द की जा सकती है. जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले लंबित हैं, उन्हें इसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित कर प्रमाण निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा.
डीएम ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ की तैनाती की जाएगी और वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी. 29 अक्टूबर को ईवीएम का रैंडमाइजेशन होगा, जबकि 29 और 30 अक्टूबर को इन्हें वेयरहाउस से डिस्पैच सेंटर भेजा जाएगा. 10 नवंबर को मतदान केंद्रों पर ईवीएम की डिलीवरी होगी. प्रत्याशी अपने अधिकृत प्रतिनिधि और वीडियोग्राफर के साथ इस प्रक्रिया में उपस्थित रह सकते हैं. जिले में छह डिस्पैच सेंटर और दो काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं. पोल्ड ईवीएम वज्रगृह में तथा अनपोल्ड ईवीएम वेयरहाउस में सुरक्षित रखे जाएंगे.
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