भूमि अधिग्रहण मुआवजा के लिए नया फरमान
Bihar Bhumi: भूमि अधिग्रहण मुआवजा के लिए नया फरमान, 50 लाख से अधिक पर क्या अनिवार्य है?राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि अधिग्रहण मामलों में मुआवजा वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है. अब 50 लाख रुपये से अधिक की मुआवजा राशि मृत भू-स्वामी के आश्रितों को तभी मिलेगी जब वे अदालत से प्राप्त वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश करेंगे. विभाग ने यह निर्णय पारदर्शिता, कानूनी मजबूती और भविष्य में विवादों से बचाव के उद्देश्य से लिया है. वहीं 50 लाख तक की राशि के लिए अंचलाधिकारी की जांच और प्रमाणन प्रक्रिया से ही भुगतान संभव होगा.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि अधिग्रहण मामलों में मुआवजे के भुगतान को लेकर नया आदेश जारी किया है. अब यदि भू-स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये से अधिक की मुआवजा राशि तभी दी जायेगी, जब वे अदालत से प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे. पहले यह प्रक्रिया अंचलाधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर भी पूरी हो जाती थी, लेकिन अब यह अमान्य होगा.
यदि मुआवजा राशि 50 लाख रुपये से कम है, तो आश्रितों को अंचलाधिकारी द्वारा प्रमाणित उत्तराधिकार जांच के आधार पर राशि मिल सकती है. इसके लिए उन्हें उत्तराधिकार संबंधी सभी दस्तावेज देने होंगे. जांच में पूर्ण संतुष्टि के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. यह निर्देश भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह द्वारा शेखपुरा के एक मामले में दिया गया है.
मुआवजा लेने से पहले उत्तराधिकारियों को एक क्षतिपूर्ति बंध पत्र भी देना होगा. इसमें यह शपथनामा शामिल होगा कि यदि भविष्य में कोई अन्य दावेदार कानूनी रूप से मुआवजे का हकदार साबित होता है, तो वे संपूर्ण या आंशिक राशि लौटाने को बाध्य होंगे. यह नियम मुआवजा प्रक्रिया में पारदर्शिता और विवाद रहित वितरण सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है.