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Friday, June 27, 2025
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    अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग ठुकराई

    Arvind kejriwal : तिहाड़ जेल में बंद दिल्‍ली के CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है. सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत ठुकरा दी है.

    Arvind Kejriwal : तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.कोर्ट ने कहा कि हम अभी कोई अंतरिम जमानत नहीं देंगे. मामले की अगली सुनवाई ⁠23 अगस्त को होगी. 

    आप पार्टी को जमानत मिलने की थी उम्मीद

    दिल्‍ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को उम्‍मीद थी कि CM केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की उस याचिका पर आज यानी, बुधवार 14 अगस्त को सुनवाई की, जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखी गई. बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुइयां की पीठ आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की. सोमवार को जब अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, तो शीर्ष अदालत उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी.

    अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को

    बुधवार 14 अगस्त को केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए. इसे अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय कर दी.

    सेहत का भी मसला बताया

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष केजरीवाल ने सीबीआई के हाथों अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. केजरीवाल के वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने निचली और उच्च अदालत से जमानत अर्जी खारिज किए जाने के आधार को आश्चर्यजनक बताते हुए कहा कि ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही अंतरिम जमानत दी है. निचली अदालत ने मुझे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया. हालांकि, कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इंकार किया. सिंघवी ने दलील दी कि मैंने अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है. क्योंकि मेरी सेहत का भी मसला है. लिहाजा मुझे अंतरिम जमानत दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग ठुकरा दी.

    ये भी पढ़ें : क्या किस्मत देगी साथ? सुप्रीम कोर्ट में CBI मामले की सुनवाई आज

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