Bhagalpur News: भागलपुर में 25 साल पुराने अपहरण और हत्या के एक मामले में अदालत ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों पर हीरामन नामक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या करने का आरोप था. कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
भागलपुर के एडीजे-16 संदीप सिंह की अदालत ने गुरुवार को आरोपित नवीन कुमार सिंह, पप्पू सिंह, अरविंद सिंह और अनिल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई. सभी आरोपित अकबरनगर थाना क्षेत्र के खैरेया गांव के निवासी हैं. इन पर 1 अक्टूबर 2000 को हीरामन नामक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने का आरोप था. कोर्ट ने चारों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह फैसला करीब 25 साल पुराने मामले में आया, जिसकी एफआईआर अक्टूबर 2000 में दर्ज की गई थी.
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