Bhagalpur News: भागलपुर डीएम ने एससी-एसटी एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर बैठक की और इसमें उन्होंने स्पष्ट रुप से कहा कि एससी-एसटी एक्ट का दुरूपयोग किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए.
Bhagalpur News: भागलपुर डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की इस वर्ष की तीसरी बैठक समीक्षा भवन में की गयी. इसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. डीएम सह अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि इस एक्ट का दुरूपयोग किसी भी स्तर पर नहीं हो एवं जांच पदाधिकारी संवेदनशील होकर ऐसे मामलें की जांच करना सुनिश्चित करेंगे.
बैठक में पहले उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के त्वरित एवं अक्षरश अनुपालन के संबंध में विस्तृत चर्चा की. इसमें बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस एक्ट के अधीन आवंटित राशि से अब तक 177 पीड़ित व आश्रित को लाभान्वित किया जा चुका है.
अब तक कुल 125 मामलें दर्ज हुए हैं एवं सभी मामलों में पीड़ित व आश्रित को अनुमान्य मुआवजा की राशि का जिला पदाधिकारी की स्वीकृति उपरांत भुगतान किया जा चुका है. एससी-एसटी एक्ट के तहत कुल 39 आश्रितों को अनुमान्य पेंशन की राशि का प्रतिमाह समय से भुगतान किया जा रहा है.
सितंबर में इस अधिनियम अंतर्गत दर्ज एवं विचाराधीन 11 मामलों में न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला सुनाया गया एवं 08 अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी.
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बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक डॉ के राम दास, अपर समाहर्ता आपदा कुंदन कुमार, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण समिति के सदस्य थे.