भागलपुर में ट्रैफिक थाना भवन बनाने की मिली मंजूरी.
Bhagalpur News: बिहार के भागलपुर में 8 बीडीओ को शोकॉज किया गया है और उनसे तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा है. साथ ही कहा है कि क्यों नहीं लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक आवेदन पर 250 या अधिकतम 05 हजार रुपये का दंड अधिरोपित किया जाये.
लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का समय से निष्पादन नहीं करने पर अपर समाहर्ता सह लोक सेवाओं का अधिकार कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण पूछा गया है. इसमें गोपालपुर, गोराडीह, कहलगांव, नाथनगर, पीरपैंती, सबौर, शाहकुंड व सन्हाैला के बीडीओ शामिल है.
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पत्र भेज कर कहा गया है कि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत 54 आवेदन पंचायत के कार्यपालक सहायक के लॉगिन में समय सीमा के बाद प्रदर्शित हुए है, जिससे यह पता चलता है कि आपके द्वारा लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के सेवाओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है.
मॉनीटरिंग आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है.