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Sunday, August 31, 2025
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Bhagalpur News: मतदान केंद्र और मतदाता सूची पर विशेष समीक्षा, जानें आयोग के नये दिशा-निर्देश

Bhagalpur News : भागलपुर में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रेक्षक श्री भारत खेड़ा की अध्यक्षता में SIR 2025 पर बैठक आयोजित हुई. बैठक में मतदाता सूची, नए मतदान केंद्र और प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों को दिशा-निर्देश दिए गए.

Bhagalpur News : भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रेक्षक और निर्वाचन सूची विशेषज्ञ श्री भारत खेड़ा की अध्यक्षता में भागलपुर के समीक्षा भवन में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर बैठक आयोजित की गई. बैठक में राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह-जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने भाग लिया.

मतदाता केंद्रों में हुए बदलाव

डॉ. चौधरी ने बताया कि जिले में कुल सात विधानसभा क्षेत्रों में पहले 2263 मतदान केंद्र थे. 1200 मतदाता के आधार पर युक्तिकरण के बाद 415 नए मतदान केंद्र बनाए गए, जिससे अब कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2678 हो गई है.

मतदाता संख्या और जेंडर अनुपात

भागलपुर में पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,12,155, महिला मतदाता 10,46,058 और तृतीय लिंग मतदाता 104 हैं. कुल मतदाता 21,58,317 हैं. जेंडर अनुपात 947 और ईपी रेशियो 0.56 है. प्रारूप प्रकाशन से पहले कुल मतदाता 24,14,000 थे, जबकि अब 21,55,802 हैं.

कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं

डॉ. चौधरी ने बताया कि प्रपत्र 6- 20,544, प्रपत्र 7- 8,705 और प्रपत्र 8- 20,172 प्राप्त हुए हैं, जिनका निष्पादन किया जा रहा है. विशेष प्रेक्षक ने राजनीतिक दलों को संबोधित करते हुए कहा कि SIR का उद्देश्य है कि कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई गलत मतदाता सूची में शामिल न हो.

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उन्होंने कहा कि शेष तीन दिनों में किसी भी छूटे हुए मतदाता का प्रपत्र 1 सितंबर तक जमा कराया जा सकता है. ईआरओ 25 सितंबर तक सत्यापन करेंगे और 30 सितंबर 2025 को अंतिम सूची प्रकाशित होगी. प्राप्त होने वाले सभी दावा-आपत्ति की सूचियां आयोग की वेबसाइट पर डाली जाएंगी.

मतदाता शिविर और प्रपत्र जमा करने का निर्देश

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 31 अगस्त, रविवार को 10:30 पूर्वाह्न से 1:00 अपराह्न तक सभी मतदान केंद्रों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे. सभी बीएलओ अपने-अपने केंद्रों पर उपस्थित रहकर प्रपत्र 6, 7 और 8 एकत्र करेंगे.

उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र 17 वर्ष 3 माह हो चुकी है, तो उसे प्रपत्र 6 भरने के लिए प्रेरित किया जाए. प्रपत्र 6 के साथ शैक्षणिक प्रमाण, माता-पिता के नाम का साक्ष्य और “हम भारत के रहने वाले हैं” घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है.

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