Bhagalpur News : विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी, भागलपुर ने सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों (रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, एक नाली एवं दो नाली बंदूक, अनिषिद्ध N.P Bore) को अपने संबंधित थाने में भौतिक सत्यापन कराने का आदेश जारी किया है.
भागलपुर के सभी शस्त्रधारियों को 11 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक अपने शस्त्र और अनुज्ञप्ति का सत्यापन कराना अनिवार्य है. इस कार्य के लिए थानावार दंडाधिकारी और थाना अध्यक्ष को विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया गया है.
आदेश का पालन न करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द कर दी जाएगी और शस्त्र की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.
यह कदम आगामी चुनाव के दौरान जिले में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है.
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