Bhagalpur News: भागलपुर जिले के कहलगांव के बुद्धूचक थाना क्षेत्र में युवती को एसिड पिलाने के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. एडीजे-13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने मंगलवार को नीरज कुमार, रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी को दोषी माना. अदालत ने बताया कि यह घटना एकतरफा प्यार, धोखा और सुनियोजित हमले का नतीजा थी. पीड़िता के मुंह में जबरन एसिड डाला गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब 18 जुलाई को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. मामले ने पूरे इलाके में आक्रोश और शोक का माहौल बना दिया है.
ऐसे रची गई खौफनाक साजिश
नीरज कुमार, पीड़िता से एकतरफा प्यार करता था. उसने अपनी जानकार रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी की मदद से युवती को दुकान में बुलवाया. वहां उसे पकड़कर जबरन मुंह में एसिड पिला दिया गया. युवती किसी तरह भाग निकली, लेकिन गंभीर हालत में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
परिवार ने बताई पूरी घटना, अस्पताल में दी थी गवाही
इलाज के दौरान पीड़िता ने अस्पताल में पुलिस को बयान दिया था. उसने बताया कि रूबी के फोन पर वह दुकान गई थी, जहां तीनों ने उस पर हमला किया. बाद में परिजन उसे पीरपैंती, मायागंज और फिर पटना ले गए, लेकिन हालत नहीं सुधरी. जीरो माइल के निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई.
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