Bhagalpur City:बिहार के भागलपुर में बालू और मिट्टी खनन माफियों की अब खैर नहीं. अवैध खनन के विरुद्ध अब ताबड़तोड़ छापेमारी होगी. भागलपुर जिलाधिकारी ने खनिज विकास पदाधिकारी को निर्देशित कर दिया है.
Bhagalpur City:बिहार के भागलपुर में बालू और मिट्टी खनन माफियों की अब खैर नहीं. अवैध खनन के विरुद्ध अब ताबड़तोड़ छापेमारी होगी. भागलपुर जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने खनिज विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वह रोजाना कम से कम 10 छापेमारी करेंगे. भागलपुर डीएम ने खनिज रॉयल्टी जमा करने को लेकर हुई बैठक में शुक्रवार को दी है. डीएम ने अपने कार्यालय कक्ष में खनन विभाग को लघु खनिज रॉयल्टी जमा करने एवं शुल्क वसूली को लेकर संबंधित कार्य विभाग के पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता के साथ बैठक आयोजित की.
बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्य में जो भी लघु खनिज यानी, ईंट, बालू, गिट्टी, मिट्टी का उपयोग किया जाता है उसके लिए खनिज विभाग को रॉयल्टी के रूप में 10% राशि जमा करनी है. यह राशि चेक, सीएफएमएस, आइसीआइसीआइ बैंक के माध्यम से जमा कराया जाता है.
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जिले में 177 ईंट भट्ठे संचालित है. अब तक 150 भट्ठे से वार्षिक शुल्क प्राप्त किया जा चुका है. शेष 27 ईंट भट्ठे से भी 15 मार्च तक बकाया शुल्क की वसूली कर ली जाएगी. बैठक में नगर आयुक्त डॉ प्रीति सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
डीएम ने इन विभागों के साथ की समीक्षा
खनिज विकास पदाधिकारी ने कहा कि अधिकतर विभागों से रॉयल्टी प्राप्त हो चुकी है, कुछ विभागों से रॉयल्टी की पूरी राशि प्राप्त नहीं हुई है. बैठक में पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग भागलपुर, नवगछिया, कहलगांव बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल भागलपुर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग भागलपुर, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पुलिस भवन निर्माण निगम से बारी-बारी से रॉयल्टी जमा करने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा की गई. उन्होंने भवन निर्माण निगम एवं बीएमएसआईसीएल को भी बैठक में बुलाने के लिए निर्देशित किया, ताकि जानकारी प्राप्त हो सके कि उनके द्वारा लघु खनिज रॉयल्टी जमा किया जा रहा है या नहीं.
जिला पदाधिकारी ने जिला खनन पदाधिकारी को बालू एवं मिट्टी कटाई को लेकर लगातार छापामारी करते रहने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मिट्टी कटाई और बालू खनन की जांच छापामारी कर की जाये उन्होंने प्रतिदिन कम से कम 10 छापामारी करने के लिए जिला खनिज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया.