आपकी रुचि के अनुसार

- Advertisment -

Arvind Kejriwal : Delhi High Court ने निचली अदालत के जमानत के फैसले पर रोक जारी रखी, जेल में ही अभी रहेंगे केजरीवाल

Published by
HelloCities24
- Advertisment -

Arvind Kejriwal : दिल्ली सीएमआरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने पिछले दिनों जमानत दे दी थी. .ED ने Delhi High Court में इसे चुनौती दी थी. HC ने पिछली सुनवाई में जमानत पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने इसको जारी रखा है.

दिल्ली के सीएम तिहाड़ जेल में बंद. मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा. दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक को जारी रखा है. केजरीवाल को पिछले दिनों निचली अदालत ने जमानत दे दी थी. इसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 

Arvind Kejriwal केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई थी. इसके बाद 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने की सलाह दी थी.

हाईकोर्ट : जमानत पर रोक रखी बरकरार

ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (25 जून) को फैसला सुनाया. जज ने कहा, ”ED ने हमें बताया कि निचली अदालत के जज ने लिखा है कि उनके पास सभी दस्तावेज देखने का समय नहीं है. सिंघवी ने कहा कि बेल रद्द नहीं होनी चाहिए.” जज ने अपने आदेश में कहा, सभी बिंदुओं को विस्तार से देखने की जरूरत है. PMLA सेक्शन 45 में जमानत के लिए दी गई दोहरी शर्त का पालन न होने की दलील काफी मजबूत है. हमारा मानना है कि हाई कोर्ट पहले ही गिरफ्तारी को सही ठहराने का आदेश दे चुका है. ऐसे में निचली अदालत में वैकेशन जज को गिरफ्तारी को गलत ठहराने की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी.

जज ने कहा, सिंघवी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला दिया. यह भी कहा कि केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर रहते हुए सभी शर्तों का पालन किया. लेकिन वह राहत एक विशेष कारण (चुनाव प्रचार) के लिए मिली थी. उस दलील को यहां रखने का कोई आधार नहीं. जज ने कहा, केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं मिला. यह दलील भी अभी बेमानी है.मामले को सुन रही हाई कोर्ट की मुख्य बेंच में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. 

- Advertisment -
Published by
HelloCities24
- Advertisment -
  • अन्य खबरें