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Advertising Rules: सिनेमा हॉल के मालिक कितनी देर दिखा सकते हैं विज्ञापन, यहां जानें क्या कहता है नियम?

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Advertising Rules: सिनेमा हॉल के मालिक थिएटर में कितनी देर तक विज्ञापन दिखा सकते हैं, इसको लेकर क्या नियम है और शिकायत कहां हो सकती है. आइए, इस नियम को जानें.  

Advertising Rules: सिनेमा देखने अगर थिएटर गए होंगे, तो इसके शुरू होने से पहले आपका विज्ञापन दिखाया गया होगा. लेकिन, फिल्म आपकी फेवरेट रहती है, तो आप विज्ञापन से परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से विज्ञापन खत्म हो जाये और सिनेमा शुरू करे. सिनेमा हॉल के मालिक थिएटर में कितनी देर तक विज्ञान दिखा सकते हैं, आज हम उसके नियम और शिकायत कहां कर सकते हैं, के बारे में जानेंगे. दरअसल, एक मामला अदालत पहुंचा है, जिस पर अदालत ने PVR INOX को फटकार लगाई है. जुर्माना भी लगाया है. आइए जानते हैं कि सिनेमा हॉल हमें कितनी देर तक विज्ञापन दिखा सकते हैं, इसको लेकर नियम क्या है?

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विज्ञापन दिखाने का नियम क्या है?

मामले की सुनवाई के दौरान पीवीआर की ओर से कई तर्क रखे गए. पीवीआर ने कहा कि फिल्म शुरू होने से पहले दिखाए गए विज्ञापन में सार्वजनिक सेवा घोषणाएं शामिल थीं. हालांकि, उपभोक्ता अदालत ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि थिएटर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सार्वजनिक सेवा घोषणाओं और कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापन सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही दिखा सकते हैं.

फिल्म से पहले दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को इंटरवल के समय दिखाया जा सकता है, जिससे फिल्म देखने आए विज्ञापनों का समय बर्बाद न हो. ऐसे में दर्शकों को अधिकार है कि वे ऐसे अनावश्यक विज्ञापनों के खिलाफ उपभोक्ता अदालत का रुख कर सकते हैं. 

जानें, मामले के बारे में

बेंगलुरू के रहने वाले अभिषेक एमआर ने उपभोक्ता अदालत में पीवीआर, आईनॉक्स और बुक माई शो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप है कि थियेटर में फिल्म से पहले 25 से 30 मिनट तक विज्ञापन दिखाकर उनका समय बर्बाद किया गया, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी हुई.

अदालत ने इस मामले में सिनेमा हॉल को फटकार लगाते हुए शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 20 हजार रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 8000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा 1 लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने का आदेश दिया है. (Source ABP News)

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