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Thursday, October 16, 2025
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Bihar News: दिवाली और छठ में नहीं मिलेगी छुट्टी, पटना डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Bihar News: पटना जिला प्रशासन ने दिवाली और छठ पर्व के दौरान सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. यह कदम त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए लिया गया है. डीएम त्यागराजन एस.एम. ने 20 से 28 अक्टूबर तक छुट्टी पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है. इस दौरान सभी अधिकारी अपने मुख्यालय में तैनात रहेंगे. प्रशासन ने विशेष परिस्थिति में ही अवकाश की अनुमति देने का प्रावधान रखा है.

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव और त्योहारों के बीच पटना जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है. दिवाली और छठ पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम त्यागराजन एस.एम. ने बड़ा फैसला लिया है. आदेश के तहत जिले के सभी अधिकारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं. प्रशासन ने यह निर्णय त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था और निगरानी को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है.

20 से 28 अक्टूबर तक नहीं मिलेगी छुट्टी

जारी आदेश के मुताबिक, 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह नियम जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर तक लागू रहेगा. डीएम ने निर्देश दिया है कि इस अवधि में सभी अधिकारी अपने-अपने मुख्यालय में मौजूद रहें ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

कब हैं दिवाली और छठ

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डीएम कार्यालय से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि इस वर्ष दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. वहीं आस्था का महापर्व छठ 25 अक्टूबर को नहाय-खाय से शुरू होकर 28 अक्टूबर की सुबह उषा-अर्घ्य के साथ संपन्न होगा. इन त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है.

तैनात रहेंगे मजिस्ट्रेट

त्योहारी सीजन में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने अनुमंडलवार मजिस्ट्रेटों की तैनाती का निर्देश दिया है. डीएम ने कहा कि अधिकारी अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करें ताकि पूजा-पर्वों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की संभावना न रहे. जिला मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई है.

विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति

आदेश में यह भी कहा गया है कि 18 से 28 अक्टूबर के बीच किसी अधिकारी को यदि विशेष परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता होती है, तो वह वरिष्ठ प्रभारी के माध्यम से कारण स्पष्ट करते हुए आवेदन देंगे. केवल अनुमोदन मिलने पर ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

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